कल शाम थमेगा एमपी में प्रचार

भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 28 नवम्बर को होने वाले मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पहले यानी 26 नवम्बर की शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 126 में मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घण्टे पहले राजनैतिक दलों द्वारा किये जाने वाले प्रचार-प्रसार को रोकने के स्पस्ट निर्देश है। इसमें राजनैतिक दल केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे । लाउडस्पीकर अथवा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए सभी जिलों ने इस सम्बंध में आदेश जारी कर दिया है.

Pradeep Jaiswal

Political Bureau Chief