नईदिल्ली(UpdateMpCg.com).कर्नाटक मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्यवाही का स्थानीय चैनलों पर सजीव प्रसारण होने की राज्यपाल के वकील की ओर से जानकारी दिए जाने के बाद कांग्रेस और जेडीएस की प्रोटेम स्पीकर बोपैय्या का विरोध करने वाली याचिका पर कोई भी आदेश देने से किया इन्कार। याचिका निपटाई।
बोपैय्या प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे और नियमों के मुताबिक़ होगी सदन मे विधायकों के शपथ लेने और विश्वासमत पर मतदान की कार्यवाही।
कोर्ट ने साफ़ किया कि शपथ ग्रहण और विश्वासमत पर मतदान के अलावा एजेंडे में नही शामिल होगी कोई और कार्यवाही।
कोर्ट ने कहा विधानसभा सचिव सदन की कार्रवाई रिकार्ड करके लाइव फ़ीड सजीव प्रसारण के लिए स्थानीय चैनलों को देंगे।