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बड़वानी, जयहिन्द न्यूज़ ब्यूरो। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी अपने प्रभार के क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारियों का सत्यापन करायेंगे। इस दौरान जो अपात्र पाये जायेंगे उन्हे नोटिस जारी कर सुनवाई करेंगे। सुनवाई के दौरान भी यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर वह पात्र नही पाया जाता तो उसका नाम सूची से पृथ्क करते हुए उनके स्थान पर अन्य पात्रजनों का नाम जोडेंगे। जिससे जिले में पात्रजनों को बीपीएल कार्ड का लाभ मिल सके। इस कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। जिससे आगामी जिला योजना समिति की बैठक के पालन प्रतिवेदन में इसे सम्मिलित कराया जा सके।
कलेक्टर श्री अमित तोमर ने सोमवार को आयोजित समय सीमा बैठक के दौरान वीडियों कांफ्रंेसिंग के माध्यम से समस्त एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को उक्त निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिला योजना समिति की बैठक में सदस्यों की मांग पर यह निर्णय हुआ था कि बीपीएल कार्डधारियों की पात्रता की जांच करवाई जाये। जिससे अपात्रों को इस सूची से पृथ्क करते हुए अन्य पात्रजनों को सूची में सम्मिलित किया जा सके।
जिला योजना समिति में दिये गये निर्देशों का तत्काल पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री अमित तोमर ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिला योजना समिति में हुए निर्णय एवं दिये गये निर्देशानुसार तत्काल कार्यवाही पूर्णकर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। जिससे अगली बैठक में इन्हे प्रस्तुत किया जा सके।
25 जून तक प्राप्त स्थानान्तरण आवेदन पर देंगे अपना मत
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तोमर ने समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिले में ही होने वाले स्थानान्तरण में प्राप्त प्रत्येक आवेदनों का परीक्षण कर अपना स्पष्ट अभिमत आवेदन पर अंकित करेंगे। जिससे प्राप्त आवेदनांे पर उचित कार्यवाही की जा सके। कलेक्टर ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जिला में होने वाले स्थानान्तरण में 25 जून तक प्राप्त आवेदनों का सम्मिलित करेंगे।
सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों का हो त्वरित निराकरण
समय सीमा बैठक के दौरान कलेक्टर श्री तोमर ने सीएम हेल्प लाईन में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए समस्त जिला अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विभागों में प्राप्त सीएम हेल्प लाईन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए करेंग। जिन विभागों में उच्च स्तर पर प्रकरण लंबित है वे उच्च स्तर पर उचित जवाब प्रस्तुत कर इन आवेदनों का निराकरण करायेंगे।
मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को 1 साल की सजा
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बड़वानी जयहिन्द न्यूज़ ब्यूरो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्री उत्तम कुमार डार्वी द्वारा अपने फैसले मे मोटरसायकल चोरी करने वाले आरोपी भंगुसिंह पिता ननकु भील निवासी बड़ी जामली उदयगढ़ जिला झाबुआ को धारा 379 भादवि में 01 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू. जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से सुश्री कीर्ति चैहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.06.2007 को फरियादी मनीष अपनी माॅ मधुमति शर्मा के नाम से रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.46एम.4889 को अपने घर के सामने कम्पाउण्ड महावीर नगर काॅलोनी बड़वानी में खड़ी कर दी। रात्रि में 02.00 बजे तक मोटरसायकल खड़ी होकर हेण्डल लाॅक लगा हुआ था। सुबह उठकर देखा तो मोटरसाइकिल रखे हुए स्थान पर नहीं दिखी। आरोपी भंगुसिंह रात्रि में फरियादी के कम्पाउण्ड महावीर नगर काॅलोनी बड़वानी से मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बडवानी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
आरसेटी में सिलाई प्रशिक्षण प्रारंभ होगा 24 जून से
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बड़वानी जयहिन्द न्यूज़ ब्यूरो। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बड़वानी में 30 दिवसीय निशुल्क महिलाओं हेतु सिलाई का प्रशिक्षण 24 जून से प्रारंभ होने जा रहा है । इस प्रशिक्षण में ’ग्रामीण’ क्षेत्र की निवासी युवतियां ही प्रतिभाग कर सकेंगी यह प्रशिक्षण पूर्णता निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था के साथ ’स्वरोजगार’ करने के लिए इच्छुक युवतियों को दिया जाएगा।सिलाई प्रशिक्षण के साथ ’उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन हेतु’ विशेष प्रशिक्षण एवं ’ऋण’ आवेदन ’समय प्रबंधन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केट सर्वे लोन एप्लीकेशन करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना’ आदि विशेष रूप से सिखाया जाएगा।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक की सजा
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बड़वानी जयहिन्द न्यूज़ ब्यूरो। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री निर्भय कुमार गरवा ारा अपने फैसले अवैध शराब रखने केे आरोप मे आरोपी प्रकाश पिता गौरख निवासी हनुमान चैक खेतिया को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1700 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 18.04.2019 को देहात भ्रमण के दौरान थाना खेतिया पर पुलिस अधिकारी को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि एक आदमी अवैध रूप से शराब बेचने के लिए हनुमान चैक खेतिया तरफ जा रहा है। मुखबीर सूचना पर विश्वास करते हुए बताये हुए स्थान पर पहुंचे और देखा एक प्लास्टिक की केन में कच्ची महुआ शराब लेकर जा रहा है जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। केन को चेक करने पर केन के अंदर 12 लीटर कच्ची महुआ की शराब जिसकी कीमत लगभग 480 रूपये थी, शराब जप्त की गयी। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम प्रकाश पिता गौरख निवासी हनुमान चैक खेतिया का होना बताया। आरोपी से शराब रखने एवं बेचने का लाइंसेस पूछने पर नही होना बताया गया। आरोपीे को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) का अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस ने किया ग्राम दवाना में हुई डकैती का पर्दाफाश
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बड़वानी जयहिन्द न्यूज़ ब्यूरो। ठीकरी थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम दवाना में 31 मई 2019 को फरियादी रामू पिता पन्नालाल निवासी दवानो ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात्रि के समय 07 अज्ञात डकैतों द्वारा हथियारों से लेस होकर मेरे मकान का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे तथा मुझे एवं मेरी बहू को चोट पहुंचाकर तथा परिवार के सदस्यों को डरा धमकाकर घर के अंदर रखी पेटियों का ताला तोड़कर 1 लाख 75 हजार रुपये नगद एवं सोने चांदी के जेवरात कुल 4 लाख रुपये के लूटकर भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना ठीकरी में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनिता रावत के मार्गदर्शन एवं उप पुलिस अधीक्षक अजाक प्रियंका डुडवे के निर्देशन में एसआईटी टीम का गठन किया गया। जिसमें एसआईटी टीम प्रभारी उप निरीक्षक श्री मोहनसिंह डावर, उप निरीक्षक आशा बामनिया, श्री जानी चारेल, प्रधान आरक्षक श्री जोगेन्द्र पाटीदार, आरक्षक श्री जगजोध सिंह, श्री योगेश पाटिल, श्री रूपसिंह मण्डलोई, श्री बंशीलाल शामिल थे। गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर 16 जून को आरोपी माधवसिंह मण्डलोई निवासी मोरीपुरा, आरोपी महेश पिता ताराचंद निवासी बरगुडा को गिरफ्तार किया। तथा अन्य आरोपियों के यहां दबिश दी गई जो कि फरार हैं। आरोपी माधवसिंह के कब्जे से 04 चांदी की चुड़ी, बच्चे की कमर का कंदोरा 01, गोटा चांदी की पायल 01 तथा नगदी 15 हजार रुपये एवं डकैती में उपयोग की गई पिकअप वाहन क्रमांक एमपी 09 जीजी 1310 जप्त की गई। आरोपी महेश गायकवाड़ के पास से चांदी की 04 चूड़ी, चांदी की बिछियां 3 जोड़, तथा नगदी 10 हजार रुपये कुल मश्रुका 52 हजार रुपये का जप्त किया गया। डकैती का पर्दाफाश करने वाली एसआईटी टीम को उचित नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जावेगा।updatempcg.com
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