खरगोन UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गत वर्ष वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो आदिवासी अपने पट्टे का दावा प्रमाणित नहीं कर पाए, उनके दावे निरस्त करने के निर्देश राज्य सरकारों को दिए थे। मप्र शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया गया है। लिए गए निर्णयानुसार राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा समस्त निरस्त दावों को ग्रामसभाओं को पुनः भेजा जाना सुनिश्चित किया है। प्रत्येक दावे को विधि अनुसार युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देकर उनके दावे का निराकरण किया जाएगा। इसके बाद उपखंड स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समिति के समक्ष ऐेसे प्रकरणों व दावों को प्रस्तुत कर निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव गौरी सिंह ने प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के सीईओ को प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1983 की धारा 6, मप्र अनुसुचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 और मप्र ग्रामसभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम 2001 के प्रावधानों के अनुसार केवल ऐसे ग्राम, जिनमें निरस्त दावे प्राप्त होंगे, उनके लिए 15 जुलाई से 20 जुलाई तक विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन कर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
समीक्षा बैठक हुई आयोजित
खरगोन UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। गत सोमवार शाम को जनपद शिक्षा केंद्र खरगोन में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मुख्य रूप से शासन की समस्त योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने एवं उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। बैठक में एपीसी श्री अनारसिंह बंडोड ने कहा कि वर्तमान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अशासकीय स्कूलों में लॉटरी की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। वहीं एसएमएस के माध्यम से आवेदकों के मोबाईल पर सूचना भेज दी गई है। कुछ स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। एपीसी धन्नालाल आरसे ने कहा कि स्कूली बच्चों को गणवेश एवं साईकिल वितरण के लिए शत-प्रतिशत मैपिंग एवं क्लास प्रमोशन के लिए कहा गया। समस्त योजनाओं को लाभांवित विद्यार्थियों तक पहुंचाने का एक मात्र माध्यम मैपिंग ही है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक सभी शालाओं में गणवेश एवं साईकिल वितरण पूर्ण किया जाना है। इसलिए बच्चों की मैपिंग होना अनिवार्य है। बैठक में बीआरसी एमडी महाजन, प्रोग्रामर कुंदन भावसार, एपीसी खेमराज सेन, जीवनसिंह मंडलोई, इस्माईल खान, कमल चौहान, मनीषा बघेल उपस्थित रहीं।
कलेक्टर कांफ्रेंस 12 जुलाई को
खरगोन UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़।संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने 12 जुलाई को कमिश्नर कार्यालय सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे कलेक्टर कांफ्रेंस करेंगे। बैठक में मुख्य अभियंता मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अलावा इंदौर संभाग के सभी कलेक्टर्स और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में जय किसान फसल ऋण माफी योजना उपार्जन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, राजस्व वसूली, सीएम हेल्पलाईन, लोकसेवा गारंटी, सरदार सरोवर परियोजना- विस्थापन एवं पुर्नवास, स्कलों में गणवेश, छात्रवृत्ति, साइकल वितरण स्थिति अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।
टक्कर मारने वाले चालक को न्यायालय ने किया दंडित
खरगोन UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। टक्कर मारने वाले वाहन चालक को न्यायालय ने अर्थदंड से दंडित किया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 22 जून 2019 को फरियादी बंशीधर मोटरसायकल से बिरला मार्ग खरगोन से निकल रहा था, तभी संजय नगर खरगोन निवासी परवेज पिता सादिक मोटरसायकल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और फरियादी को टक्कर मार दी। इस दौरान टक्कर लगने से फरियादी गिर गया और उसे चोट लग गई। फरियादी ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना खरगोन में दर्ज कराई। न्यायालय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री डीएस मंडलोई ने वाहन चालक को धारा 279 एवं 337 भादवि में 1500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।UPDATEMPCG.COM
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