पेयजल आपूर्ति व्यवस्था हेतु धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने खण्डवा शहर
की पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को निर्बाध तरीके से संचालित करने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश अनुसार नगर निगम सीमा तथा चारखेड़ा स्थित वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट की सीमा में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के कार्य में कोई भी नागरिक या विश्वा युटिलिटिज प्रायवेट लिमिटेड हैदराबाद के अधिकारी कर्मचारी कोई बाधा उत्पन नही कर सकेंगे। इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति जल आपूर्ति के लिए चारखेड़ा से खण्डवा तक बिछाई गई पाइप लाइन को क्षतिग्रस्त नही करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
15 से 17 जुलाई तक डी.जे. साऊण्ड के उपयोग पर प्रतिबंधित
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। जिले में गुरूपूर्णिमा का पर्व आगामी 15 से 17 जुलाई तक परम्परागत तरीके से मनाया जायेगा। गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान खण्डवा की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए तथा ध्वनिप्रदूषण को नियंत्रित किये जाने हेतु तीव्र संगीत बजाने वाले डी.जे. साउण्ड से उत्पन्न होने वाले कोलाहल को प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने सम्पूर्ण खण्डवा शहर में 15 से 17 जुलाई तक कोई भी व्यक्ति डी.जे. साऊण्ड का उपयोग बिना विहित प्राधिकारी की अनुमति के नहीं कर सकेगा। अधिनियम के प्रयोजन के लिए खण्डवा नगर निगम क्षेत्र के लिए अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी खण्डवा को विहित प्राधिकारी घोषित किया गया है। डी.जे. साउण्ड चलाए जाने की अनुमति दो घन्टे से अधिक अवधि के लिए नही दी जायेगी। इन आदेषों का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों को 6 माह का कारावास एवं एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया जायेगा एवं बिना अनुमति उपयोग में लाये जाने वाले उक्त प्रकरण व सामग्री को जप्त भी किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि गुरूपूर्णिमा पर्व के दौरान निकटवर्ती महाराष्ट्र राज्य एवं इस जिले के आसपास के अन्य जिलों से लाखों की तादाद में धूनीवाले दादाजी के दर्शनार्थ भक्तगण खण्डवा आते हैं। भक्तगणों के स्वागत में खण्डवा शहर को जोड़ने वाले चारों दिशाओं के मार्ग तथा खण्डवा शहर के मुख्य मार्गो पर चाय तथा नाश्ते हेतु पोहा, जलेबी, हलवा-पुड़ी, साग-पुरी इत्यादि के स्टाल लगाते हैं तथा भक्तगणों का इन स्टालों की ओर ध्यान आकर्षित किये जाने हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते हैं। उक्त प्रयोजन के लिये कई स्थानों पर तीब्र संगीत वाले डी.जे. साऊण्ड का प्रयोग किया जाता है। विगत वर्षो में डी.जे. साऊण्ड के परिणाम स्वरूप शहर में ध्वनिप्रदूषण अत्यधिक हो जाता है तथा अन्य व्यवस्थाएं प्रभावित होती है। इस कारण से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
आरटीई में चयनित बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में प्रवेश 20 जुलाई तक
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए चयनित बच्चों के आवंटित स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। इस वर्ष 1 जुलाई को शिक्षा का अधिकार अधिनियम में ऑनलाइन लॉटरी से 1 लाख 77 हजार से अधिक बच्चों को विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिला है।
अशासकीय स्कूल मोबाईल एप के माध्यम से प्रवेशित बच्चों की एडमिशन रिपोर्टिंग कर सकेंगे। अंतिम तिथि के बाद अगर कोई बच्चा एडमिशन रिर्पोर्टिंग के लिये शेष रह जाता है, तो संबंधित स्कूल इसके लिये उत्तरदायी होंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने पालकों से आग्रह किया है कि वे अपने बच्चों का निःशुल्क प्रवेश आंवटित प्राइवेट स्कूलों में 20 जूलाई तक अवश्य करवाएँ। इसके लिये पालकों को पोर्टल से आंवटन-पत्र डाउनलोड कर सीधे स्कूल में जमा करना होगा। आंवटन-पत्र के आधार पर ही स्कूल में एडमिशन मिलेगा।
रोजगार की जानकारी के लिए तैयार हुआ ‘‘जॉब्स इन एमपी‘‘ पोर्टल
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। प्रदेश के युवाओं को एमएसएमई इकाईयों में रोजगार के अवसरों की जानकारी के लिये पद रिक्त होने पर आवेदन की सुविधा के लिये एमएसएमई विभाग द्वारा ‘‘जॉब्स इन एमपी‘‘ नामक पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य रोजगार के इच्छुक युवाओं एवं रोजगार प्रदान करने वाली औद्योगिक इकाईयों के मध्य संवाद स्थापित करना है, ताकि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकें। पोर्टल पर शिक्षित बेरोजगार युवा निर्धारित प्रपत्र अनुसार स्वयं का विवरण दर्ज करते हुए पंजीकरण कर सकते हैं, ताकि पोर्टल के माध्यम से उनके विवरण का अवलोकन जॉब प्रदाता औद्योगिक इकाईयॉ कर सकें। ऐसे शिक्षित बेरोजगार युवा, जो रोजगार के इच्छुक हैं, वे इस पोर्टल पर स्वयं का विवरण दर्ज करते हुए पंजीकरण करायें। साथ ही औद्योगिक इकाईयों से भी यह अपेक्षा है, कि वे अपनी आवश्यकता के अनुरूप रोजगार प्रदान करने बाबत अपना पंजीयन करायें, ताकि पोर्टल के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके।
जन अधिकार कार्यक्रम में राजस्व, खाद्य, शिक्षा व कृषि विभाग की होगी समीक्षा
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। प्रदेश की आम जनता की समस्याओं, शिकायतों के सुनिश्चित और संतोषजनक समाधान के लिए राज्य सरकार जन-अधिकार कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को जन अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी स्वयं वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों से रूबरू होकर लोगों की दिक्कतों का समाधान कर रहे है।
अगस्त माह में दूसरे मंगलवार को आयोजित होने वाले जन अधिकार कार्यक्रम लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा जिन विषयों का चयन किया गया है, उनमें राजस्व विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के प्रस्तावित विषय शामिल किए गए है। विभागवार प्रस्तावित विषय तदानुसार राजस्व विभाग अंतर्गत प्राकृतिक प्रकोप, आपदा, ओलावृष्टि, शारीरिक क्षति, मृत्यु हो जाने, पीडि़तों को मुआवजा, सहायता राशि ना मिलने अकारण निरस्त हो जाने इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग तहत उपार्जन का भुगतान ना होने संबंधी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हेण्डपंप रख-रखाव, मरम्मत, विशेष खराबी का निराकरण ना होना इत्यादि, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्तावित विषयों में समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा एक से 12 तक शिक्षणार्थियों के लिए छात्रवृत्ति ना मिलने संबंधी तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग तहत प्रस्तावित विषय जय किसान फसल ऋण माफी योजना के लंबित शिकायतों को शामिल किया जाएगा।
वेतन पुनरीक्षण संबंधी विकल्प प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी संशोधितध्नवीन विकल्प प्रस्तुत करने की तिथि वित विभाग द्वारा 31 जुलाई 2019 निर्धारित की गई है । मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण संबंधी जारी निर्देशों मे विकल्प प्रस्तुत करने की समय सीमा एक माह निर्धारित की गई थी और शासकीय सेवक द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होना निर्धारित था। शासन के संज्ञान में आया है कि कतिपय शासकीय सेवकों द्वारा उर्पयुक्त विकल्प तत्समय नही दिया जा सकने अथवा दिए गए विकल्प के अनुसार आई.एफएम.आईएस मॉड्यूल में पविष्टी में त्रुटि हो जाने के परिणाम स्वरूप शासकीय सेवक को वेतन में निरन्तर दीर्घकालिक हानि की स्थिति बनी है। शासन द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया गया है कि अब शासकीय सेवक पूर्व में दिए विकल्प को संशोधित या नवीन विकल्प 31 जुलाई 2019 तक प्रस्तुत कर सकते हैं।
बांस कृषि योजना में बांस रोपण के लिए मिलेगा 50 प्रतिशत अनुदान
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। ग्रामीण क्षेत्रों में बांस जन्म से लेकर मृत्यु तक का साथी होता है। लेकिन जंगलों में अब बांस नहीं होने के कारण इसकी समस्या होने लगी है। बांस कम समय में अधिक आमदनी देने वाली उपज है। बांस का बाजार में अच्छा दाम मिलता है और यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में उन्नत प्रजाति के तेजी से बढ़ने वाले बांस के रोपण को प्रोत्साहन देने बांस कृषि योजना लागू की गई है। बांस कृषि योजना में बोस रोपण के लिए 240 रुपये प्रति पौधा की दर निर्धारित की गई है। इसमें से 50 प्रतिशत अर्थात 120 रुपये की राशि राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी। अनुदान की यह राशि सीधे कृषक के बैंक खाते में जमा कराई जायेगी। अनुदान की राशि किसी भी स्थिति में 120 रुपये प्रति पौधा से अधिक नहीं होगी। अनुदान की राशि तीन किश्तों में बांस के पौधों की प्रगति के आधार पर दी जायेगी। अनुदान की राशि वन परिक्षेत्र अधिकारी के सत्यापन के बाद ही दी जायेगी। जो भी किसान बांस कृषि योजना का लाभ लेकर बांस के पौधे लगाने चाहते है वे अपने क्षेत्र के वन रक्षक या वन परिक्षेत्र अधिकारी से सम्पर्क कर सकते है। बांस रोपण की यह बहुत अच्छी योजना है। कृषक बांस के पौधे अपने खेत की मेढ़ों पर या खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते है। एक बार बांस के पौधे लग जाने के बाद उनके सुरक्षित रहने पर वह अनेक वर्षों तक उत्पादन देते है। बांस पौध रोपण से किसानों को आय होने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी।
पंजीकृत श्रमिकों का 15 जुलाई तक होगा सत्यापन, अपात्र व्यक्तियों के नाम हटेंगे
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। राज्य शासन के निर्देशानुसार म.प्र. भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मण्डल योजना के तहत एक अभियान चलाया जाकर अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए जा रहे हैं, ताकि वास्तविक पात्र व्यक्ति ही योजना से लाभांवित हो सकें। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। म.प्र. भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण मण्डल योजनांतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के सत्यापन हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में पंचायतवार, वार्डवार पंजीकृत हितग्राहियों की सूची का डोर-टू-डोर सत्यापन कराया जा रहा है। प्रत्येक पंचायत में सचिव एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी, सत्यापन कार्य करेंगे, वे संबंधित पंचायत वार्ड के नोडल अधिकारी होंगे। सत्यापन का यह अभियान 15 जुलाई तक चलेगा।
प्रत्येक दिवस किये गये सत्यापन के उपरांत अपात्र पाये गये व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही अगले दिवस को नियमानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं पोर्टल पर भी उद्यतन करना होगी। इस हेतु संबंधित निकाय के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा योजना की पात्रता-अपात्रता के मापदण्डों, शर्तों, अर्हताओं इत्यादि के प्रपत्र तैयार कर सचिव वार्ड प्रभारियों को दिये जायें, ताकि अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने की प्रक्रिया तत्काल की जा सके। अभियान में सत्यापन के दौरान सूची में ऐसे पात्र हितग्राही, जिनके आधार नम्बर उपलब्ध नहीं हैं, उनके आधार नम्बर भी प्राप्त किये जाकर पोर्टल पर अद्यतन किये जायेंगे। इस अभियान में मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजनांतर्गत भी अपात्र पंजीकृत व्यक्तियों के नाम हटाने की कार्यवाही इसी अवधि में की जायेगी। विभागीय श्रम निरीक्षक एवं श्रम पदाधिकारी एवं सहायक श्रम आयुक्त अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य की दैनिक निगरानी भी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विभाग के श्रमसेवा पोर्टल पर अद्यतन प्रविष्टियाँ हैं।
पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति की तिथि बढी
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। पिछडा वर्ग पोस्टमैट्रिक छात्रवृति वर्ष 2018-19 में अध्ययनरत पिछडा वर्ग छात्रध् छात्राओं को छात्रवृति आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30 जून से बढाकर 31 जुलाई 2019 कर दी गई है। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन नही भरे वे इस अवधि के अंदर अपने आवेदन अनिवार्य रूप से नियमानुसार एवं पात्रतानुसार 31 जुलाई 2019 तक भर सकते है।
माहर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत होंगे ऑनलाइन आवेदन
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। जेईई, क्लेट, एम्स, नीट की वर्ष 2019 की परीक्षा के माध्यम से आईआईटी, एनआईटी, विधि संस्थानों में चयनित होकर उत्कृष्ट संबंधित संस्थान में प्रवेश लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 में प्रोत्साहन राशि आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की सूचना एवं संस्था में प्रवेश लेने की प्रमाणित जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक मप्र का मूल निवासी अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। महर्षि वाल्मिकी प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी विभागीय एससी डवलपर्स पोर्टल पर देखी जा सकती हैं।
1 से 20 अगस्त तक संचालित होगा कुष्ठ रोगी खोज अभियान
अभियान की समीक्षा बैठक 16 जुलाई को
खण्डवा UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। प्रदेश में कुष्ठ रोग के प्रति समाज में जागरुकता लाकर रोग के उपचार एवं व्याप्त भ्रांतियों में कमी लाई जाना प्रदेश शासन का एक प्रमुख लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 अगस्त से 20 अगस्त तक कुष्ठ रोगी खोज अभियान का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान के लिए गठित जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक 16 जुलाई को कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित की गई है। अभियान के दौरान जिले में घर-घर खोज के माध्यम से सघन स्क्रीनिंग कर संभावित कुष्ठ रोगी की पहचान कर जांच उपरांत उपचार प्रदाय किया जाना है जिससे प्रदेश को कुष्ठ रोग से मुक्त किया जा सकेगा। अभियान का लक्ष्य कुष्ठ रोगी की पहचान रोग की प्रारंभिक अवस्था में कर उपचार प्रदाय कर कुष्ठ रोग के कारण होने वाली विकृति को कम करना, चिन्हित समस्त चर्मरोगी विशेषकर कुष्ठ रोगियों की पहचान कर पूर्ण उपचार प्रदाय करना एवं समाज में कुष्ठ रोग के प्रति जागरुकता लाना है। UPDATEMPCG.COM
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