फांसी की सजा रोकने का सुप्रीम फैसला

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में पिछले साल 11 साल की लड़की से गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या कर देने वाले आरोपी की फांसी की सजा फिलहाल स्थगित कर दी है। जस्टिस खानविलकर और इंदु मल्होत्रा की पीठ ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है। जिसमें दोषी की याचिका पर जवाब मांगा गया है।

– गैंगरेप के मामले दोषी भगवानी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 9 मई को दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जिसमें उसे ट्रायल कोर्ट में दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था।
– सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए केस से जुड़े मामले का मूल रिकॉर्ड तलब किया है।
– भगनानी के अतिरिक्त इस मामले के एक और आरोपी सतीश को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को भी हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

Pradeep Jaiswal

Political Bureau Chief

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