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नई दिल्ली, 6 जुलाई 2025: मेडिकल शिक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने गैर-क्लिनिकल विषयों में एम.एससी./पीएच.डी. धारकों के लिए 30% फैकल्टी कोटा फिर से शुरू किया है। यह महत्वपूर्ण नीतिगत फैसला 30 जून 2025 को जारी मेडिकल संस्थानों (फैकल्टी की योग्यता) विनियम, 2025 और 2 जुलाई 2025 की संशोधन अधिसूचना के माध्यम से लागू किया गया। इससे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में शिक्षण पदों के लिए पात्रता बहाल हो गई है। यह बदलाव 2020 के मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स (एमएसआर) को उलट देता है, जिसने गैर-चिकित्सा शिक्षकों की नौकरियों और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित किया था और देश भर में फैकल्टी की कमी को बढ़ा दिया था।

नेशनल एम.एससी. मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (एनएमएमटीए) के अध्यक्ष डॉ. अर्जुन मैत्रा ने इस सुधार का स्वागत करते हुए इसे मेडिकल शिक्षा में समानता बहाल करने की दिशा में लंबे समय से लंबित लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, “मंत्रालय ने निष्पक्षता और मेरिट के सिद्धांतों का समर्थन किया है। हम सरकार, विशेष रूप से माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने अपना वादा निभाया और हजारों शिक्षकों के लिए न्याय सुनिश्चित किया।” डॉ. मैत्रा ने जोर देकर कहा कि यह सुधार उन सैकड़ों उच्च योग्य एम.एससी./पीएच.डी. फैकल्टी सदस्यों के लिए राहत लेकर आया है, जिन्हें 2020 के एमएसआर दिशानिर्देशों के तहत गैर-क्लिनिकल विषयों में शिक्षण पदों के लिए पात्रता से अनुचित रूप से वंचित कर दिया गया था।

उन्होंने कहा कि 30% कोटा की बहाली केवल एक नियामक बदलाव नहीं है, बल्कि गैर-चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सम्मान को स्वीकार करने वाला एक शक्तिशाली कदम है, जिन्होंने दशकों से भारत में मेडिकल प्रशिक्षण की नींव को मजबूत किया है। डॉ. मैत्रा ने बताया कि हालांकि एनएमएमटीए की कानूनी याचिका अभी भी कोर्ट में लंबित है, मंत्रालय का नीतिगत कदम न्याय और समावेशिता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, “यह एक स्पष्ट संदेश है कि योग्य शिक्षकों को अब तकनीकी कारणों से नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। यह हमारी लंबी और कठिन यात्रा में एक मील का पत्थर है।”

एनएमएमटीए के सचिव डॉ. अयान दास ने इस सकारात्मक कदम की सराहना की, लेकिन कुछ अनसुलझे मुद्दों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने “ट्रांजिशन पीरियड” को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि वर्तमान फैकल्टी में अस्पष्टता और चिंता से बचा जा सके। उन्होंने प्रवेश स्तर की योग्यताओं में असंगति को भी उजागर किया, जहां ट्यूटर्स के लिए केवल एमबीबीएस डिग्री की आवश्यकता होती है, जबकि डेमोंस्ट्रेटर्स को एम.एससी. और पीएच.डी. दोनों योग्यताएं चाहिए—यह एक अनुचित अंतर है जिसे ठीक करने की जरूरत है। इसके अलावा, उन्होंने यूजीसी नियमों से संबंधित गलत व्याख्याओं को सुधारने की मांग की, यह स्पष्ट करते हुए कि केवल डिस्टेंस मोड पीएच.डी. डिग्रियां अमान्य हैं, न कि नौकरी के दौरान प्राप्त पार्ट-टाइम पीएच.डी.।

एनएमएमटीए के संस्थापक डॉ. श्रीधर राव ने एम.एससी./पीएच.डी. फैकल्टी को विभागाध्यक्ष (एचओडी) की भूमिकाओं से बाहर रखे जाने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “उच्च योग्य वरिष्ठ फैकल्टी को केवल उनकी डिग्री के आधार पर एचओडी पदों से वंचित करना भेदभावपूर्ण और अन्यायपूर्ण है।” उन्होंने मंत्रालय से स्पष्ट कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से इन कमियों को दूर करने और भविष्य में नियामक बदलावों से इन-सर्विस फैकल्टी के हितों की रक्षा के लिए स्थायी बचाव खंड शामिल करने का आग्रह किया।

एनएमएमटीए ने इस नीतिगत बदलाव को भारत के मेडिकल शिक्षा तंत्र में एम.एससी./पीएच.डी. शिक्षकों के योगदान को स्वीकार करने वाला एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार बताया। एसोसिएशन ने मंत्रालय, एनएमसी और वर्षों के अभियान के दौरान साथ देने वाले सभी समर्थकों का आभार व्यक्त किया। डॉ. मैत्रा ने कहा, “यह एक सामूहिक जीत है—जो दृढ़ता, वकालत और सिस्टम में विश्वास के माध्यम से हासिल हुई है। हम देश में मेडिकल शिक्षा के मानकों को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

एनएमएमटीए ने इस फैसले की सराहना करते हुए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा जी का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता पूरी की और हजारों योग्य शिक्षकों के लिए लंबे समय से लंबित न्याय सुनिश्चित किया। उनका निर्णायक कदम न केवल प्रशासनिक जवाबदेही को दर्शाता है, बल्कि भारत के मेडिकल कॉलेजों में गैर-चिकित्सा फैकल्टी की निष्पक्षता, शैक्षणिक अखंडता और पेशेवर सम्मान के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

Pradeep Jaiswal

Political Bureau Chief