कैबिनेट ने चुनावी सुधार पर विधेयक को दी मंजूरी, वोटर लिस्‍ट को आधार से लिंक करने का भी रहेगा विकल्‍प

1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होने वालों को ही मतदाता के रूप में पंजिकृत करने की अनुमति है

नईदिल्ली UPDATE MPCG. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनावी सुधारों पर एक विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसमें स्वैच्छिक आधार पर मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के लिए एक से अधिक नामांकन को समाप्त करने के लिए एक विधेयक शामिल है। बिल के मुताबिक सर्विस वोटर्स के लिए चुनावी कानून को ‘जेंडर न्यूट्रल’ भी बनाया जाएगा। प्रस्तावित विधेयक का एक और प्रावधान युवाओं को हर साल चार अलग-अलग तिथियों पर मतदाता के रूप में नामांकन करने की अनुमति देगा। अब तक, हर साल 1 जनवरी को या उससे पहले 18 साल के होने वालों को ही मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति है। भारत का चुनाव आयोग (ईसीआई) अधिक योग्य लोगों को मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अनुमति देने के लिए कई कट-ऑफ तारीखों पर जोर दे रहा था।

वर्तमान में किसी विशेष वर्ष में होने वाले चुनाव के लिए, केवल एक व्यक्ति जो उस वर्ष की 1 जनवरी या उससे पहले 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, मतदाता सूची में नामांकित होने के लिए पात्र है। चुनाव आयोग ने सरकार से कहा था कि इस उद्देश्य के लिए निर्धारित 1 जनवरी की कट-ऑफ तारीख कई युवाओं को एक विशेष वर्ष में आयोजित चुनावी अभ्यास में भाग लेने से वंचित करती है। केवल एक योग्यता या कट-ऑफ तिथि के कारण, 2 जनवरी को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति 1 जनवरी के बाद 18 वर्ष का हो जाता है, उसे पंजीकृत होने के लिए अगले वर्ष का इंतजार करना होगा।

अगस्त 2015 में आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों की जांच के लिए UIDAI (आधार) संख्या को मतदाता मतदाता डेटा के साथ जोड़ने के लिए चुनाव आयोग की परियोजना पर ब्रेक लगा दिया था। मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों की जांच करने और उन्हें त्रुटि मुक्त बनाने की मांग करते हुए, चुनाव आयोग ने आधार संख्या को चुनावी डेटा से जोड़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की थी। चुनाव आयोग सरकार पर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए दबाव बना रहा है, जिससे चुनाव आयोग को मतदाता बनने के लिए आवेदन करने वालों और पहले से ही मतदाता सूची का हिस्सा बनने वालों के आधार नंबर लेने की अनुमति मिल सके।

Pradeep Jaiswal

Political Bureau Chief

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