खरगोन, UPDATE/ दैनिक जयहिन्द न्यूज़। खरगोन जिला मुख्यालय में 27 जुलाई को एसडीएम श्री अभिषेक गेहलोत द्वारा घाटी जीन परिसर में वनस्पति एवं तेल का मिश्रण बनाकर अतिरिक्त रूप से एसेंस मिलाकर शुद्ध घी के रूप में बेचा जाना पाया था।
सात दिनों पहले हुई इस कार्यवाही के खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा सैंपल लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल को नमूने भेजे गए थे। राज्य खाद्य प्रयोगशाला से जांच के बाद अवमानक नमूने पाए। नमूने अवमानक पाए जाने पर कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड द्वारा शनिवार 3 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा-3(2) के अंतर्गत हार्दिक पिता द्वारकादास महाजन उम्र 30 वर्ष निवासी हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी खंडवा रोड़ खरगोन को आदेश दिनांक से 3 माह के लिए केंद्रीय जेल बड़वानी में रखने के आदेश जारी कर दिए गए है। कलेक्टर श्री डाड ने मप्र शासन गृह विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-31-05-1998 दो -सी-1 दिनांक 23.7.2019 से प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए यह आदेश दिए है।
इससे पूर्व हुई कार्यवाही
हार्दिक ट्रेडिंग कंपनी पर इससे पूर्व खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा-26(2)(2) एवं सहपठित धारा 51 एवं खाद्य सुरक्षा मानक (विक्रय, प्रतिशेष एवं निवाधन) अधिनियम 2011 की धारा 2.3.15 (एक) (ख) के तहत मूंगफली एवं अमानक खोपरा तेल का खुले रूप में विक्रय किए जाने पर 25.09.2013 को अर्थदंड से दंडित किया गया था। इसके बाद 27 जुलाई को एसडीएम द्वारा की गई कार्यवाही पर अब रासुका के तहत कार्यवाही की गई। राजस्व, खाद्य एवं औषधि तथा पुलिस द्वारा की गई 27 जुलाई की कार्यवाही में हार्दिक ट्रेडर्स कंपनी से 675 किलों नकली घी बरामद किया गया था। फाईल फोटो-14 (27 जुलाई को कार्यवाही करते हुए एसडीएम) UPDATEMPCG/Bhopal
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